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Toggleहरियाणा सरकार की बड़ी सौगात: बेटियों की शादी का खर्च अब सरकार उठाएगी
हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए एक खास योजना शुरू की है। *मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना* के तहत अब बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों की शादी में मदद करना है।
पात्रता
- लाभार्थी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की होनी चाहिए।
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
• विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
• अनाथ लड़की
• एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य
• खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति की)
• समाज के किसी भी वर्ग से (सामान्य या पिछड़ा वर्ग)
• विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) - लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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योजना में मिलने वाली सहायता राशि
- विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा लड़कियां: – जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना या कम हो, उन्हें ₹41,000 मिलेंगे।
- एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय की बेटियां: – जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना या कम हो, उन्हें ₹71,000 दिए जाएंगे।
- महिला खिलाड़ी (सभी जाति): – जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना या कम हो, उन्हें ₹41,000 मिलेंगे।
- सामान्य और पिछड़ा वर्ग के परिवार:- जिनकी आय 1.80 लाख रुपये सालाना या कम हो, उन्हें ₹41,000 की सहायता दी जाएगी।
- दिव्यांगजन:- यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें ₹51,000 मिलेंगे।
अगर जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है, तो ₹41,000 दिए जाएंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
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आवेदन प्रक्रिया
- पात्रता की जांच करें:
योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले पात्रता सुनिश्चित करें। - तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें:
सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित अधिकारी को जमा करें। - मंजूरी प्रक्रिया:
जिला कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और इसे उपायुक्त के पास भेजेंगे।
उपायुक्त से मंजूरी मिलने के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
केवल ऑनलाइन आवेदन ही https://shaadi.edisha.gov.in/ इस योजना के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं।
नोट
शादी के बाद 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण के साथ प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है।
यदि आवेदन शादी के 6 महीने बाद किया गया, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिकारिक website लिंक
Important Links
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यह योजना हरियाणा में बेटियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।