विधवा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा समाज में विधवा महिलाओं को समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं , जो अपने स्वयं की आय से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।
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Toggleलाभार्थी
- परिवार पहचान पत्र में औरत का स्टेटस विधवा सत्यपित हो।
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी हो ।
- परिवार पहचान पत्र में व्यक्ति की आयु एवं बैंक खाता सत्यापित हो।
विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगी
- यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/कारपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
- विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
- यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
- विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
लाभ
भत्ता दर: रु 3000 प्रति माह (250 रुपये की वार्षिक वृद्धि होती हैँ)
आवश्यक दस्तावेज़
परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
यह एक pro active सर्विस हैँ परिवार पहचान पत्र में औरत का स्टेटस विधवा सत्यपित एवं बैंक खाता लिंक होने पर डिपार्टमेंट से खुद ही कॉल आ जाएगी । तत्पश्चात व्यक्ति को अपने orignal दास्तावेज लेकर वहां जाना होता हैँ वहां पर उनकी फोटो एवं sign/thumb impresion लिए जाते हैँ । एवं करीब 1 महीने पश्चात पेंशन राशि व्यक्ति के सत्यापित बैंक खाते में आना प्रारम्भ हो जाता हैँ।
सम्बन्धित विभाग
Important Links
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : – Click Here
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विकलांग पेंशन योजना हरियाणा : – Click Here
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi) : – Click Here
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