वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हरियाणा (Old Age Pension Haryana) बुढापा पेंशन Online Apply Process

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हरियाणा (Old Age Pension Haryana) (बुढापा पेंशन)

यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है।

लाभार्थी

1. व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो ।
2. व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो ।
3. पति एवं पत्नी में से कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो । एवं ना ही पेंसनर हो ।
4. परिवार पहचान पत्र में व्यक्ति की आयु एवं बैंक खाता सत्यापित हो।

लाभ

भत्ता दर: रु 3000 प्रति माह (250 रुपये की वार्षिक वृद्धि होती हैँ।

आवेदन कैसे करें?

यह एक pro active सर्विस हैँ परिवार पहचान पत्र में आयु 60 होने पर , बैंक खाता लिंक हो एवं आयु सत्यापित होने पर डिपार्टमेंट से खुद ही कॉल आ जाएगी । तत्पश्चात व्यक्ति को अपने orignal दास्तावेज लेकर वहां जाना होता हैँ वहां पर उनकी फोटो एवं sign/thumb impresion लिए जाते हैँ । एवं करीब 1 महीने पश्चात पेंशन राशि व्यक्ति के सत्यापित बैंक खाते में आना प्रारम्भ हो जाता हैँ।

सम्बन्धित विभाग

सामाजिक कल्याण विभाग

Important Links

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Ravi Yadav

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