ग्रैप IV के लागू होने के बाद से एनसीआर क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड ग्रैप IV के लागू रहने तक प्रति सप्ताह 2539/- रुपये (अकुशल श्रमिक को लगभग न्यूनतम मजदूरी ) की निर्वाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
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Toggleकोन कोन कर सकते हैं आवेदन ?
फ़रीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल इन जिलों के मजदूर कर सकते हैं आवेदन जो एनसीआर क्षेत्र मे आते है
पात्रता की शर्तें
1. श्रमिक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
2. निर्माण श्रमिक जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए ग्रैप IV मानदंडों के लागू होने के बाद एनसीआर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के बंद होने के कारण प्रभावित हुए हैं।
*निर्वाह भत्ता प्रभावित श्रमिकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
लाभ
एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड ग्रैप IV के लागू रहने तक प्रति सप्ताह 2539/- रुपये (अकुशल श्रमिक को लगभग न्यूनतम मजदूरी) की निर्वाह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
आवेदन लिंक
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