हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है |
इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।
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Toggleदयालु योजना हरियाणा का उद्देश्य (Objective)
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU Yojana) का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक कटौती का सामना ना करना पड़े।
परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार मिलेगी ऑनलाइन सहायता
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹180000 से कम होगी उन्हें दयालु योजना हरियाणा (Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana Haryana – DDUAPSY) का लाभ प्रदान किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र होने से इस योजना के तहत फ्रॉड भी नहीं होगा। अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो यह आर्थिक सहायता उन्हें उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बैंक खाते में जमा की जाएगी और दिव्यांगता के मामले में आवेदक के बैंक खाते में ही ऑनलाइन के माध्यम से धनराशि जमा की जाएगी।
DDUAPSY Benefits (दयालु योजना के अंतर्गत लाभ)
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना DDUAPSY के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से नीचे दिए गए टेबल के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
आयु वर्ग | DDUAPSY (दयालु योजना) |
---|---|
5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
41 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
दयालु योजना के आवेदक के लाभ
Mukhamantri Dayalu Yojana के अंतर्गत आवेदकों को उनकी आयु के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसका विवरण हमने नीचे दिए गए टेबल में दे रखा है। जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें।
क्रमांक | आयु वर्ग | दयालु योजना धनराशि | PMJJBY (18 से 50 वर्ष) (प्राकृतिक मृत्यु) | PMSBY (अकस्मात मृत्यु और दिव्यांगता) | टोटल |
---|---|---|---|---|---|
01 | 05 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए | Nil | Nil | 1 लाख रुपए |
02 | 13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए | Nil | Nil | 2 लाख रुपए |
03 | 19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 1 लाख रुपए |
04 | 26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 3 लाख रुपए |
05 | 41 से 50 वर्ष | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए | Nil |
06 | 51 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए | Nil | 2 लाख रुपए | 2 लाख रुपए (in case of death) |
Haryana Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आपको ऊपर बताए गए टेबल के अनुसार आयु वर्ग के हिसाब से अलग-अलग आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
- Dayalu Yojana Online Apply करके आप आसानी से अपने बैंक खाते में धनराशि हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में प्रदान किया जाएगा।
- Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) की विशेष बात यह है कि आप दयाल योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- Dayalu Yojana Registration (दयालु योजना) करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय पर जाने की जरूरत नहीं रहती आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
DAYALU Yojana की पात्रता (Eligibility)
- दयालु योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूलनिवासी नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत जिन अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है उसी को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए तब ही पात्र होगा जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर Dayalu Yojana Online Apply करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डाटा अनुसार पात्र परिवारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के नागरिक ही योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
दयालु योजना रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज :-
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
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